डेस्क : एक अप्रैल 2020 तक पंजीकृत वाहन वे सभी वाहन मालिक वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित फॉर्म-ए भरना होगा और आवेदन शुल्क के साथ 1,000 रुपये जमा करने होंगे। जिसके बाद आवेदन की जांच की जाएगी और मंजूरी के लिए आरटीओ लखनऊ भेजा जाएगा।
अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि से एक माह के भीतर जमा करने पर उन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर कर का भुगतान करने में परेशानी उठाने के फलस्वरूप प्रति दिन 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। योजना का लाभ सितंबर 2022 तक ही मान्य हैं। उसके बाद जिले में ऑटो, टैक्सी, रिक्शा, टैम्पोन, ट्रक, बस और जादू समेत सैकड़ों वाहन मालिक टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे।
कौन आवेदन कर सकता है।
- सभी वाणिज्यिक वाहन मालिक जिन पर 1 अप्रैल को या उससे पहले टैक्स बकाया है।
- फाइनेंसर जिसने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है।
- वाहन मालिक जिनका कर मामला किसी अपीलीय न्यायालय प्राधिकारी के स्तर पर लंबित नहीं है।
- वाहन मालिक जिनके टैक्स लेटर पहले ही जारी हो चुके हैं।
- आवेदन फॉर्म के साथ 1,000 रुपये जमा करने होंगे।
आवेदन प्रक्रिया को निम्नानुसार पूरा किया जाना चाहिए
- 1 अप्रैल, 2020 को या उससे पहले, वाणिज्यिक वाहन मालिकों को कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
- वन टाइम सेटलमेंट योजना के लिए आवेदन 27 जून से 26 जुलाई तक एक महीने के भीतर जमा करना होगा, जिसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- अधिकारी के आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर राशि जमा की जाएगी, उसके बाद प्रतिदिन 50 रुपये की देरी से शुल्क देय होगा।
बरी करने के लिए : ARTO प्रशासन आदित्य त्रिपाठी के मुताबिक यह योजना ऐसे सभी टैक्स डिफॉल्टरों के लिए है। इस योजना का तुरंत लाभ उठाकर वे जुर्माने से बच सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्हें प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।