डेस्क : यदि आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। जिसके बाद ही आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के कम से कम एक महीने बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लर्नर लाइसेंस 6 महीने के लिए वैलिड होता है। इन समय के दौरान ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। यदि आपने इस समय के बीच ऐसा नहीं किया तो आपको लाइसेंस की प्रक्रिया वापिस से लर्नर लाइसेंस से शुरू करनी होगी।
लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से हो सकती है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की ऑनलाइन प्रक्रिया। ध्यान रहे की कुछ राज्यों में लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है तो कहीं ऑफलाइन भी है। कहीं मएक बार टेस्ट के लिए आरटीओ जाना पड़ता है। हमारी इस रिपोर्ट में आपको उस प्रक्रिया के बारे में पता चलेगा जहां आपको एक बार आरटीओ जाना पड़ेगा. हालांकि, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन घर पर बैठे ऑनलाइन ही किया जा सकता है।
लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें?
- सबसे पहले https://parivahan.gov.in/parivahan/ विजिट करें
- ऑनलाइन सर्विस में जाकर Driving Licence Related Services पर क्लिक करें
- यहां अपना राज्य चुनें
- लर्नर लाइसेंस आवेदन पर क्लिक करें
- लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म भरें
- जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें
- लर्नर लाइसेंस की फीस भरें
- टेस्ट के लिए तारीख चुनें