New Traffic Challan: अब Helmet लगाने पर भी कटेगा 2,000 का चालान, आज ही जान लें नए नियम…

Traffic Rule : इस समय ट्रैफिक पुलिस हेलमेट ना पहनने वाले या फिर हेलमेट को सही से ना पहनने वालों पर काफी सख्ती कर रही है. जो लोग हेलमेट नहीं पहने होते हैं उन पर तो चालन होता ही है लेकिन जिन लोगों ने हेलमेट पहना है उन पर भी अब चालान कट रहा है.

हेलमेट का ना पहनना ट्रैफिक (Traffic Rule ) के नियम का उल्लंघन करना है लेकिन हेलमेट को सही से ना पहनना भी अब ट्रैफिक नियम (Traffic ) में शामिल हो गया है. इसलिए ट्रैफिक पुलिस इस नियम का उल्लंघन करने पर चालान काट रही है. जो लोग इस नियम को जान गए हैं उसके बाद भी हेलमेट नहीं पहनते हैं या फिर वह पहन लेते हैं तो उसमें भी उनसे काफी गलतियां हो जाती हैं. इसलिए इस लेख में हम आपको हेलमेट पहनने का सही तरीका बता रहे हैं जिससे आप ट्रैफिक पुलिस से बच सके साथ ही अपनी सुरक्षा भी कर सके.

इस तरह पहने हेलमेट

किसी भी दो पहिया वाहन को चलाते समय या उस पर बैठने पर हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी होता है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये नियम आपको सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है. अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई दुर्घटना होती है तो ज्यादातर दुर्घटनाओं में सिर पर चोट लगने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है.

इसलिए जब भी हेलमेट पहने तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि वह हेलमेट आपके सिर पर अच्छे से फिक्स हो जाए और उसकी स्ट्रिप को लगाना कभी भी ना भूलें. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं और वह सिर्फ नाम के लिए हेलमेट को पहन लेते हैं. कई लोगों के स्ट्रिप में लॉक नहीं होता या फिर टूटा हुआ होता है. तो ट्रैफिक पुलिस इस केस में आपका चालान काट सकती है.

सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव किए हैं जिसके तहत हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से ना पहनने पर ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर किसी व्यक्ति ने हेलमेट पहना है लेकिन वह खुला हुआ है तो उस पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा. यदि हेलमेट पहनने के बाद सिर से बांधने वाली पट्टी को कसकर नहीं पहना है तो भी ₹1000 का चालान कटेगा. इसलिए हेलमेट को ठीक से पहनना बहुत ही जरूरी है नहीं तो आपको ₹2000 का चालान भरना होगा.

हेलमेट पर आईएसआई मार्क जरूरी

आपके हेलमेट पर भारतीय मानक ब्यूरो आईएसआईएस का मार्क न होने के कारण भी आप पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जा सकता. इसलिए जब भी किसी दो पहिया वाहन को चलाएं तो आईएसआई मार्क वाला हेलमेट ही पहनें. जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के 194D MVA के तहत ₹1000 का जुर्माना भरना होगा.