New Traffic Rule : वाहन चलाने वालों के लिए ट्रैफिक नियम का पालन करना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें अपने साथ कई डाक्यूमेंट्स लेकर चलने होते हैं, ताकि चैकिंग में दिखा सके। इसमें से एक महत्वपूर्ण कागजात पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUB) भी है। यदि कोई वाहन चालक प्रदूषण सर्टिफिकेट अपने साथ नहीं ले कर चलता है तो पकड़े जाने पर उसे 6 महीने तक के लिए जेल हो सकती है। इसके अलावा 10000 रूपये जुर्माने का प्रावधान है।
PUC क्या है : बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के सभी नियम मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 के तहत आते हैं। सभी वाहनों के पास पंजीकरण की तारीख से एक साल बाद वैध पीयूसी होना चाहिए। यदि वाहनों से निकलने वाला धुआं निर्दिष्ट सीमा के भीतर आता है, तो उन्हें प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र दिया जाता है। जारी किया गया प्रमाण पत्र 3 महीने के लिए वैध होता है और उसके बाद वाहन की दोबारा जांच करवाकर इसका नवीनीकरण किया जा सकता है।
इतने रुपए जुर्माने का प्रावधान : जुर्माने के तौर पर 6 महीने के लिए जेल या 10,000 रुपये तक दोनों ही सकते हैं। इसके अलावा, दोषी ड्राइवरों को तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित भी कर दिया जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, वैसे मोटर वाहन जो बीएस-I/बीएस-II/बीएस-III/बीएस-IV मानकों के अंदर आते है या सीएनजी/एलपीजी पर चलने वाले सभी वाहनों को हलते समय यह सर्टिफिकेट होना जरूरी है।