डेस्क : परिवहन मंत्रालय के द्वारा आए दिन ट्रैफिक नियम से जुड़े अहम नियमों में बदलाव होते रहता है। इसी बीच अगर आप भी 15 साल से अधिक पुराने वाहन को सड़कों पर चलाते हैं तो कृपया इस खबर को बारीकी से पढ़ ले। दरअसल, देश में 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए सरकार जल्द ही नई व्यवस्था करने जा रही है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह उपाय किया जा रहा है।
यदि कोई वाहन मालिक अपने 15 साल पुराने वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेता है तो उसके वाहन का रजिस्टे्रेशन स्वतः ही रद हो जाएगा। ऐसे में अगर आपके पास भी 15 साल पुरानी गाड़ी है तो संभल जाए , वैसे अभी यह व्यवस्था सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही लागू है जहां 15 साल पुराने पेट्रोल व 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन स्वतः रद हो जाता है। जबकि, अन्य जगहों पर वाहन के लिए 15 साल बाद फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। एक बार फिटनेस मिलने के बाद 5 साल और वाहन को सड़क पर चलाया जा सकता है। अगर कोई अपने वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेता है तो उस वाहन को गैर पंजीकृत मान लिया जाता है।
इन नियम का जरूर करे पालन
- गाड़ी चलते समय फोन के इस्तेमाल पर सख्त मनाही है। फोन चलाते नजर आए तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और लाइसेंस जब्त किया जा सकता है।
- पैदल चलने वाले लोग आसानी से सड़क पार कर सकें इसके लिए जेब्रा क्रॉसिंग का विशेष ध्यान रखें। ट्रैफिक पुलिस चाहे तो लाइसेंस भी जब्त कर सकती है।
- ड्राइविंग करते समय शीशे खोलकर लाउड म्यूजिक बजाना भी नियम तोड़ने की लिस्ट में आता है। ट्रैफिक पुलिस इसके लिए 100 रुपये के जुर्माने से लेकर आपका लाइसेंस तक जब्त कर सकती है।