New Traffic Rule : अगर आपके पास भी कोई वाहन है तो आपको यातायात के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इसके लिए सरकार भी सख्त कदम उठा रही है। हाल ही में नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिन वाहन चालकों के तीन बार से ज्यादा चालान कट चुके हैं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। नोएडा पुलिस उपायुक्त यातायात अनिल कुमार यादव ने इस संबंध में बयान दिया है।
उन्होंने जानकारी दी है कि ‘सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड़ सेफ्टी’ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार और उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार अगर किसी का तीन बार से ज्यादा चालान काटा जाता है तो संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।’
इसके अलावा उन्होंने बताया कि ‘रेड लाइट जंपिंग’, ‘ओवर स्पीड’, ओवरलोडिंग’, मालवाहक वाहनों में यात्रियों को ले जाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या नशे में गाड़ी चलाना जैसे अपराध दोहराते हैं, तो वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा।
जानकारी मिली है कि उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निर्देश दिए है कि 3 बार चालान होने के बाद वाहन मालिक का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।अगर इसके बाद भी वह नियमों का उल्लंघन करता है तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
सरकार द्वारा ये कदम यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए उठाया गया है। दरअसल यातायात नियमों का उल्लंघन होने के कारण रोड़ सेफ्टी के साथ कोम्प्रोमाईज़ होता है, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है और ऐसे में लोगों की जान का खतरा भी रहता है। इसलिए, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है तो यातायात नियमों का कड़ाई से पालन जरूरी है।