डेस्क : गाड़ी की बैकसीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो सावधान हो जाए दिल्ली समेत कई राज्यों की ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटने शुरू कर दिया हैं। किसी कार की सीटिंग कैपेसिटी पहले से तय रहती है, उसी के हिसाब से सीट बेल्ट्स भी होती हैं। मसलन, 4 सीटर कार में 4 सीट बेल्ट दी जाती है। दो आगे की सीट्स के लिए और दो पीछे की सीट्स के लिए।
हमारे यहां पीछे की सीट पर दो के बजाय तीन-तीन, चार-चार सवारियां बैठ जाती हैं। सीट बेल्ट तो दो पैसेंजर्स के लिए ही होता है, ऐसे में तीसरा शख्स अगर बेल्ट नहीं लगता है तो नियम के मुताबिक चालान कटना अनिवार्य है। एक चालान तो सीट बेल्ट न लगाने के लिए कटेगा और दूसरा क्षमता से ज्यादा सवारी बिठाने के लिए कटेगा। अगर पीछे बैठी तीसरी सवारी बच्चा है तो भी सीट बेल्ट जरूरी है। ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। बेहतर होगा कि आप एक बार ट्रैफिक नियमों का रिविजन जरूर कर लें नहीं तो तगड़ी चपत लगना तय है।
आखिर क्या करेगी ट्रैफिक पुलिस : पुलिस के लिए पिछली सीट का चालान बहुत बड़ा चैलेंज है। वजह यह है कि कई पुरानी गाड़ियों में पीछे की सीट पर बेल्ट ही नहीं दी गई है। ऐसे में पुलिस ऐसे मामलों से कैसे निपटारा करेगी। माना जा रहा है कि ऐसे में चालान केवल उन्हीं गाड़ियों का किया जाएगा, जिनमें सीट बेल्ट है और उसे पहना नहीं गया है। लेकिन इसके बाद भी एक उलझन और है।
सवाल यह भी है पिछली सीट पर बैठी तीसरी सवारी का बेल्ट पर चालान का नियम तय किया गया है, तो लेकिन इसमें कार मालिक की गलती क्या है! कंपनियां कारों को फाइव और सेवन सीटर बोलकर ही सेल करती हैं। अगर उसमें तीसरी सवारी की बेल्ट नहीं लगी है, तो फिर खरीदने वाली की क्या गलती है? ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के लिए पीछे बैठी तीसरी सवारी पर चालान भरना संभव नहीं है। इसमें विवेक से ही काम लेना पड़ेगा।
अधिकतर गाड़ियों में पीछे की सीट्स के लिए बेल्ट तो होती है मगर न बांधने पर रिमाइंडर अलर्ट नहीं बजता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि बैकसीट पर बेल्ट रिमाइंडर को भी अनिवार्य किया जाएगा। अगर गाड़ी चल रही है तो सभी सीट्स पर बेल्ट लगाना जरूरी है। मोटर वीइकल ऐक्ट की धारा 194B के अनुसार, सीट बेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। सीट बेल्ट न पहनने पर चालान से जुड़े कई सवाल भी हैं जिनपर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। खबर है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है।