Vehicle Registration : जब भी कोई नई गाड़ी (Car) खरीदना है तो उसकी ऑन रोड कीमत देनी पड़ती है. जबकि एक्स शोरूम कीमत काफी कम होती है. ऐसे में सवाल उठता है की गाड़ी के रजिस्ट्रेशन (Registration) से लेकर कितनी तरह की खर्च एडवांस में देना पड़ता है. आज हम इस आर्टिकल में इसी बारे में विस्तार से जाने की कोशिश करेंगे.
ताकि आपको भी समझ में आ जाए की एक नई गाड़ी खरीदने के बाद कितनी तरह का खर्च एक्स्ट्रा देना पड़ता है. जाहिर सी बात है नई गाड़ी खरीदने के बाद आपको जीएसटी देना पड़ता है जीएसटी के रूप में राज्य सरकार के नियम अनुसार टैक्स भरना पड़ जाता है.
- नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए ₹600 लिए जाते हैं. जबकि यह कीमत गाड़ी की कीमत पर पूरी तरह निर्भर होता है.
Hypothecation Charge
अगर आप गाड़ी (Car) को कैश देकर खरीदने हैं तो इस तरह का कोई चार्ज नहीं देना होता है वहीं अगर आप गाड़ी लोन पर खरीदने हैं तो आपको Hypothecation Charge देना पड़ जाता है. जबकि लोन पर गाड़ी खरीदने के बाद आपको ₹1500 प्रोसेसिंग फीस भी देना पड़ता है.
नंबर प्लेट (Number Plate)
अगर आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की डिमांड करते हैं तो आपको ₹200 से लेकर ₹400 राज्य के अनुसार देना पड़ जाता है.
रोड टैक्स (Road Tax)
राज्य के अनुसार रोड टैक्स तय किया गया है. उत्तर प्रदेश में रोड टैक्स अलग मध्य प्रदेश में रोड टैक्स लग तो बिहार में भी रोड टैक्स अलग वसूला जाता है. लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ली जा रही रोड टैक्स की बात करें तो यहां पर 6 लाख से कम कीमत वाले गाड़ी के लिए उसकी कीमत का 3% टैक्स लिया जाता है. वहीं 10 लाख के बीच की गाड़ियों के कीमत का 6% रोड टैक्स लिया जाता है.
टेंपरेरी नंबर प्लेट
अगर आप अपने गाड़ी के लिए टेंपरेरी नंबर प्लेट का आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको ₹1500 से लेकर ₹2500 देना पड़ जाता है. जो नंबर प्लेट 1 महीने के लिए ही वैध होता है.