डेस्क : देश में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए देश में यातायात नियम लागू हैं. अगर सभी यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाए तो इससे काफी हद तक एक सुरक्षित यातायात का माहौल भी बन सकता है. लेकिन, बड़ी संख्या में लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं, जिसके लिए उनका चालान भी कटता कार्यवाही है. .
देश में हर साल करोड़ों चालान कटते हैं और हजारों करोड़ रुपये का जुर्माना सरकार के पास पहुंचता भी है. लेकिन, बावजूद इसके लापरवाही कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. हालांकि, काफी बार नियमों की जानकारी न होने के कारण भी लोग अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं, जो यातायात नियमों का उल्लंघन करती है. इसलिए, आज हम एक और यातायात नियम की जानकारी लेकर आए हैं, जिसका पालन नहीं करने पर भारी भरकम चालान कट सकता है. यह नियम वाहन को मोड़ने या फिर लेन बदलने से जुड़ा हुआ है.
दरअसल, लेन बदलने या वाहन को मोड़ने के लिए इंडिकेटर देना काफी जरूरी होता है ताकि पीछे से आने वाले वाहनों को यह मैसेज मिल सके कि आगे चल रहा वाहन अपनी लेन बदलने वाला है या फिर मुड़ने वाला है. नोएडा के DSP ट्रैफिक गणेश प्रसाद शाह ने बताया कि जिन हाईवे परे लेन निर्धारित है, वहां अगर कोई व्यक्ति गलत लेन में जाता है या फिर बिना इंडिकेटर दिए असुरक्षित तरीके से लेन को एकदम से बदलता है तो उन वाहनों का चालान किया जाता है.
उन्होंने कहा कि अचानक लेन न बदलें. अगर लेन बदलना जरूरी हो तो पहले सुनिश्चित कर लें कि पीछे से आने वाला कोई अन्य वाहन आपके करीब नहीं है. उन्होंने कहा कि नोएडा ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों के चालान अब काट रही है, जो गलत ढंग से लेन बदलते (उन सड़कों पर जहां, लेन निर्धारित है) हैं. इसके साथ ही, लोगों को इस संदर्भ में जागरूक करने के लिए जरूरी अभियान भी चलाया जा रहा है.
कितना लगेगा जुर्माना? देश की समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में लेन अनुशासन का उल्लंघन करने के मामले में दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है. हालांकि, जुर्माने की राशि राज्यों के हिसाब से अलग-अलग भी हो सकती है. दरअसल, बिना इंडिकेटर दिए लेन बदलने को काफी खतरनाक ड्राइविंग के रूप में देखा जाता है और इसीलिए इसका चालान काटा जाता है.