सतर्क रहें! पुरानी Petrol-Diesel कारों पर सरकार सख्त, कहीं आपकी गाड़ी को ना लगा दे पैंसों की चपत..

डेस्क : दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार चलाना कानूनी अपराध के दायरे में आता है। इसलिए अगर आपकी कार ने भी सालों का सफर तय किया है तो इन बातों को जानना बेहद जरूरी है ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और एक पुरानी कार के मालिक हैं तो इस खबर को पढ़ना बेहद जरूरी है।

कार के जानकार अपनी पेट्रोल-डीजल कारों को भारी कीमत में खरीद सकते हैं। दरअसल, दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है. इसी कड़ी में पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों को लेकर दिल्ली सरकार के नियम सख्त हो गए हैं। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार चलाना कानूनी अपराध के दायरे में आता है। इसलिए अगर आपकी कार ने भी सालों का सफर तय किया है तो इन बातों को जानना बेहद जरूरी है ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े।

अगर आपकी कार भी पुरानी है तो आप उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। वहीं, अन्य राज्यों में कार बेचने का एकमात्र विकल्प होगा। इसके लिए भी आपको इसकी अनुमति के लिए सबसे पहले दिल्ली परिवहन विभाग से एनओसी लेनी होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं दी थी। वहीं, 1 अप्रैल 2022 (Amendment to the Central Motor Vehicles Rules, 1989) को लागू किया गया नियम ड्राइवरों को दिल्ली में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में वाहन बेचने की अनुमति देता है। लेकिन सरकार इसके लिए मोटी रकम वसूल करेगी। आपको बता दें कि पुराने वाहनों का हर 5 साल बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, इसमें देरी करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।