New Traffic Rule : इस मॉडल की गाड़ी चलाने पर भरना होगा ₹20,000 का जुर्माना, जानें – नया रूल..

न्यूज डेस्क: दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। ऐसे में दिल्लीवासियों के लिए काम की खबर है। यदि आप bs3 पेट्रोल और bs4 डीजल कारों को बाहर निकालते हैं तो आपका चालान काटा जा सकता है।

दरअसल सरकार इन दोनों मॉडल के कारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि प्रतिबंध जारी रखा जाने के बाद प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो इसे अगले कुछ दिनों तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली में एक्यूआई पर प्रदूषण का लेवल 434 हो गया।

ऐसे में दिल्ली-एनसीआर या किसी अन्य राज्य का व्यक्ति इस अवधि में दिल्ली या एनसीआर क्षेत्र में बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल कार नहीं ले सकता है। यदि कोई इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उसे बहुत भारी जुर्माना देना होगा। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल कारों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

BS-3 और BS-4 के मानदंड

भारत सरकार द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों को भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड (BSES) वाहनों से होने वाले प्रदूषण के उत्पादन को विनियमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर वाहनों के लिए यह मानक तय करता है।