Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने पर घबराएं नहीं! घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई….

Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) खो जाने पर अक्सर परेशान हो जाते हैं. हो क्यों ना जरूरत की जो चीज है. लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. इस डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (DDL) के लिए आप RTO ऑफिस से ऑफलाइन या ऑनलाइन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. खैर अगर आप ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन करना चाहते हैं. तो नीचे विस्तार से इस बारे में चर्चा की गई है.

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस का क्या काम ?

आज जिनके पास बाइक फोर व्हीलर जैसे बड़े वाहन हैं. उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पता है. लेकिन कभी-कभी ड्राइविंग लाइसेंस अचानक से खो जाता है. तो ऐसे में चालान से बचने के लिए कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए. अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है. तो घबराएं नहीं क्योंकि डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस एक अच्छा ऑप्शन है.

सबसे पहले आपको यह जानना होगा की डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (DDL) क्या होता है? दरअसल यह ओरिजिनल DL का कॉपी होता है. जिसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा जारी किया जाता है. लेकिन यह इतने समय के लिए ही मान्य होता है जब तक कि आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस (DL) प्राप्त नहीं हो जाता है.

ड्राइविंग लाइसेंस गुम होने पर अपनाएं इन तीन स्टेप्स को

  1. अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं खो जाता है तो आप सबसे पहले अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर एफ.आई.आर (FIR) दर्ज करवा दें.
  2. इसके बाद आप पहले डुप्लीकेट डीएल प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेजों को इकट्ठा करें और ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें.
  3. अगर आप सबसे पहले डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (DDL ) लेना चाहते हैं. तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें.

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस DL के लिए ऐसे करें आवेदन

  1. सबसे पहले आपको परिवहन सेवा पोर्टल https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाना होगा.
  2. जहां आप डीएल “सर्विस” ऑप्शन पर क्लिक करें. जो आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा. जहां आपको अपने राज्य का नाम चुनना होगा.
  3. इसके बाद आपको वहां अप्लाई फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस का ऑप्शन दिखेगा. जहां पर क्लिक कर दें.
  4. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी को दर्ज कर देनी है.
  5. फिर सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा जिसमें पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, फोटो, f.i.r. कॉपी, आधार कार्ड जैसे कई डॉक्यूमेंट
  6. परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित की गई राशि का भुगतान करें.
  7. इसके बाद अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें (यानी आपको RTO जाना होगा. जहां पर डॉक्यूमेंट और बायोमैट्रिक डाटा दर्ज किया जाता है.
  8. इतना सब करने के बाद आप एक बार एप्लीकेशन स्टेटस को जरूर चेक करें. कोशिश करें कि समय-समय पर इससे ट्रैक करते रहें.
  9. जिसके बाद आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा. इसके पश्चात आप जैसे ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर पास में घूमते हैं. ठीक उसी प्रकार इस डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस से भी अपनी कार को चला सकते हैं.

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फीस

बता दें कि अगर आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं. तो आपको ₹200 की राशि बताओ और फीस के रूप में चुकानी होगी. वहीं अगर आप स्मार्ट कार्ड वर्जन की जरूरत है. तो आपको उसके लिए ₹400 चुकाने होंगे.