33 साल बाद बदल गए Driving Licence के नियम – अब बनाने से पहले जमा करना होगा ये सर्टिफिकेट..

डेस्क : देश में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले अब सड़क शिष्टाचार सीखना अनिवार्य होने जा रहा है। आवेदकों को अब डीएल बनाने से पहले एक परीक्षा भी देनी होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में लिखा गया है कि देश में सड़क हादसों की संख्या, मरने वालों की संख्या और रोड रेज की घटनाओं को देखते हुए 33 साल बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. अब चालकों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक पाठ भी पढ़ाया जाएगा।

अब आवेदकों को देश में मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस प्रशिक्षण केंद्रों में लर्निंग डीएल बनवाने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि दुपहिया और चौपहिया चालकों के लिए यह प्रशिक्षण शिविर दस दिनों का होगा. आने वाले दिनों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके लिए बिना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा।

33 साल बाद अब डीएल सीखने के लिए देना होगा यह सर्टिफिकेट : डीएल बनाने वाले आवेदक इसके लिए खुद पोर्टल पर या सुविधा केंद्रों की मदद से प्रशिक्षण ले सकेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को 20 सत्रों में बांटा गया है। इसमें आवेदकों को सॉरी बोलकर विवाद का समाधान करना सिखाया जाएगा।

गौरतलब है कि हाल ही में मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए एक संशोधन भी किया था। इसके तहत अब शिक्षार्थियों के लिए ईंधन कुशल ड्राइविंग के लिए प्रौद्योगिकी के ज्ञान और समझ को शामिल किया गया है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को यातायात शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, सड़क शिष्टाचार, दुर्घटनाओं के कारण और ईंधन दक्षता आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही व्यावहारिक पाठों में बुनियादी और कौशल ड्राइविंग अभ्यास, रात में ड्राइविंग, सिंगल और मल्टीपल लेन में ड्राइविंग जैसे विषयों को शामिल किया गया है।