पुरानी गाड़ी वालों की बल्ले बल्ले! महज 500 रुपए देकर मस्ती से वाहन चलाएं, नहीं टोकेगी पुलिस..

डेस्क : अगर आप दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अब पुरानी कार मालिकों को स्पीड के चलते ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। नए नियम के तहत परिवहन विभाग ने केवल 500 रुपये के प्रमाण पत्र पर वाहन चालकों को राहत दी है।

Traffic challan 10 thousand rupees

इसके लिए अब तक 3500 से 4000 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। अब दिल्ली सरकार ने स्पीड गवर्नर सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ 500 रुपये देने को कहा है। जिससे दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों को फायदा होने वाला है। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। इसके साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों से लोक अदालत के जरिए स्पीड ड्राइविंग का भुगतान करने की अपील की है।

Car Challan

दरअसल, मोटर रूल एक्ट के मुताबिक जब वाहन परिवहन विभाग के पास जाता है तो उसमें स्पीड गवर्नर होना जरूरी होता है। कानून के मुताबिक स्पीड गवर्नर का सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2000 से व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है। वाहनों की गति निर्धारित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है, ताकि वाहन ज्यादा तेज गति से न चल सकें। लेकिन हाल ही में लोगों को राहत देते हुए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। जिसके बाद आप 500 रुपये के सर्टिफिकेट के साथ भी दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चला सकते हैं।

यह आदेश हाल ही में परिवहन विभाग के उपायुक्त ने जारी किया है। जिसमें बस एंड कार कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की मोटर व्हीकल एक्ट कमेटी के चेयरमैन सरदार गुरमीत सिंह ने कहा है कि वह पिछले कई सालों से पत्र के जरिए इस समस्या को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने रख रहे हैं. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वाहन मालिकों को लाभ देने के लिए यह कदम उठाया है. अब स्पीड गवर्नर के नाम पर वाहन मालिकों से मिलने वाला पैसा बहुत कम होगा. इससे कई वाहन मालिकों को फायदा होगा।