Driving Licence बनवाने के नियम में बदलाव, अब नए नियम तहत देना होगा ये Test..जानिए –

डेस्क : ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence किसी भी वाहन चालक के पास होना आवश्यक है। वहीं यह एक जरूरी दस्तावेजों में से भी एक है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की नियम में थोड़ी सख्ती कर दी गई है। दरअसल इसके नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। बतादें कि ये नया नियम ऐसे आवेदकों के लिए है जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं। इस के तहत आवेदक वहीं से लाइसेंस बना सकेगा, आधार कार्ड में जो जिला मेंशन हो। ऐसे में आधार से लिंक होना अनिवार्य है। इस नियम के तहत आवेदकों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा।

लाईसेंस को स्थायी करना अनिवार्य होता है।इसके लिए आवेदक को अपने आधार से संबंधित जिले में जाना होगा। साथ ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आवेदक को बायोमेट्रिक परीक्षण से गुजरना पड़ता है। इन प्रक्रिया से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने वालों को गुजरना होगा। इस संबंध में लखनऊ संभाग के सहायक परिवर्तन अधिकारी अखिलेश कुमार द्विवेदी बताते हैं कि फेसलेस टेस्ट में आधार कार्ड से वेरिफाइड किया जा रहा है। ऐसे में आपको आधार संबंधित जिले में ही लाईसेंस बनवाना होगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया में यह अनिवार्य हो गया है।

दरअसल लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence के लिए फेसलेस किया जाता है। वहीं मैनुअल टेस्ट में किसी भी जिले से लर्निंग डीएल बनवाया जा सकता है। अधिकारी के मुताबिक फेसलेस टेस्ट में आधार कार्ड से ही पते की पुष्टि की जा रही है। इसलिए आवेदक को अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस उस जिले से बनवाना होगा जहां आधार कार्ड बनाया गया था।