Traffic Rule : उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश में 11 अगस्त से विशेष अभियान के तहत गाड़ियों पर जाती और धर्म का स्टीकर लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रही हैं. अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पर जाति या धर्म का स्टिकर लगाकर चलता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
जुर्माना दो तरह से लिया जा रहा है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पर कुछ लिखा गया है तो उसके लिए ₹5000 भी जुर्माना के तौर पर भरना पड़ सकता है. जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि यह अभियान आगे भी चलाया जाएगा. तो लिए इस अभियान के बारे में अधिक जान लेते हैं.
क्या है ये नियम ?
मोटर वाहन एक्ट 1889 के तहत पंजीकरण नंबर प्लेट पर अगर कोई व्यक्ति स्टिकर लगाकर घूमता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति वहान के बॉडी पर धर्म या जाति का स्टिकर लगाकर घूमता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दरअसल इस अभियान को उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से 10 अगस्त को जारी करते हुए कहा गया कि आगे से कोई भी व्यक्ति इस तरह जाति धर्म का स्पीकर लगाकर नहीं चलना चाहिए.
वहीं मोटर वाहन नियमों के अनुसार पंजीकरण नंबर प्लेट पर भी किसी भी तरह का कोई स्टिकर नहीं चिपका होना चाहिए. हालांकि नंबर प्लेट के नियम का जिक्र एक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नियम को आगे बढ़ने का फैसला लिया है.
दरअसल इस अभियान के तहतपकड़े जाने वाले वाहन चालक के मालिक के खिलाफ ₹5000 का जुर्माना वसूला जाएगा वहीं अगर अपराधी किसी भी पुलिसकर्मी या फिर सहयोग कमी से अभद्रता से बात करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे एक साल की कैद के अलावा ₹10000 का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
गाड़ी की बॉडी और शीशे पर लगा है स्टीकर तो हो जाएं सावधान
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा है 179 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चालान काटा जा रहा है. अगर कोई व्यक्ति आदेश का पालन और अवहेलना करता पकड़ा जाता है या जुर्माना देने से इनकार कर देता है तो पुलिस उसके ऊपर कड़ी से एक अधिकर्रवाई कर सकती है.
यानी कि अगर चेकिंग के दौरान कोई भी व्यक्ति पुलिस या फिर सहयोगी कमी से किसी भी तरीके की विवादित वार्तालाप करता है तो उसे ₹500 का जुर्माना के साथ-साथ स्टिकर का जुर्माना भी वसूला जाएगा.