डेस्क : अगर आप भी सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो कृपया इस खबर को बारीकी से पढ़ ले। क्योंकि ट्रैफिक नियम में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। आपको बता दे की ट्रैफिक जाम से बचने और आम लोगों को सड़क पर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार के परिवहन विभाग ने एक नया नियम लागू कर दिया है।
1 अप्रैल से दिल्ली में लगभग 15 मुख्य सड़कों पर private, DTC और cluster बसों के साथ भारी वाहन सिर्फ बस लेन में ही चल सकेंगे। उल्लंघन करने पर बस ड्राइवर का 10,000 तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आप भी अपना टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेकर बस लेन में घुसते हैं तो आपको भी जुर्माना 5 हजार रुपये तक देना पड़ेगा।
परिवहन विभाग के नए नियम के मुताबिक, वाहनों के लिए सीधी लेन में चलने के नियम शुरू हो गए हैं। 1 अप्रैल से सिर्फ यह बसों और सामान ढुलाई करने वाले वाहनों पर ही लागू है, लेकिन 15 दिन बाद इसको सब वाहनों पर लागू कर दिया जायेगा। हालांकि, इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए परिवहन विभाग की इंफोर्स्मेंट टीम, डीटीसी और ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें की अलग-अलग जगहों पर तैनात कर दी गई है।
वही परिवहन विभाग ने इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर लागू किया है। पहली बार अगर वाहन चालक कोई नियम तोड़ता है तो उसे पहली बार में 5,000 का जुर्माना भरना होगा और अगर यह गलती दोहराता है तो यह जुर्माना 10 हजार या 6 महीने की कैद में तब्दील हो सकता है और उनके लाइसेंस और परमिट रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं अगर भारी वाहन चालक कोई नियम तोड़ता है, तो उसे पहली बार में 10 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा।