Old Vehicles : अगर आप दिल्ली के रहने वाले है तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। हाल ही में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया है कि अपनी समय अवधि से पुराने हो चुके हैं वाहनों को खड़ा करने या नष्ट करने का काम दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की तरफ से निर्देश आया है कि जिन उन्होंने अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर ली है अब उन्हें पार्किंग में खड़े वाहनो को जब्त नहीं किया जाये और ना ही इन्हे नष्ट किया जाये।
इन वाहनों को चलाने पर रोक
अदालत के आदेश के अनुसार जानकारी मिली है कि दिल्ली में जिन पेट्रोल वाहनो को 15 साल और डीजल वाहनों को 10 साल पुराने वाहनों (Old Vehicles) को सड़कों पर नहीं चलाया जायेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे वाहनों को सड़क पर चलते हुए पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसका वाहन भी जब्त किया जाएगा।
कैलाश गहलोत ने दिए निर्देश
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि परिवहन विभाग द्वारा निश्चित समय अवधि पूरी कर चुके वाहनों को जब तक यह जा रहा है और उन्हें नष्ट करने के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए हमने यह आदेश पारित किया है।
इसका क्या है मतलब?
अब कैलाश गहलोत के आदेश के अनुसार यदि कोई 15 साल पुराना पेट्रोल वहां या 10 साल पुराना डीजल वाहन पार्किंग में खड़ा हुआ है या फिर चलाया नहीं जा रहा है तो उस वाहन को अब परिवहन विभाग जब्त नहीं कर सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जाएगा। इस आदेश का मतलब है कि आप ऐसे वाहनों को सड़कों पर नहीं चला सकते है जबकि इन्हे अपने पास रलह सकते है।