New Traffic Rule : सभी कागजात और हेलमेट रहने पर भी कटेगा ₹10000 का चालान, जानें – नया नियम..

डेस्क : वाहन चलाने वाले हर नागरिक को ट्रैफिक के सभी नियम मालूम होने चाहिए। ट्रैफिक के नियम आपके और इस समाज की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। ऐसे में एक नियम ऐसा भी जिससे यदि आपके पास गाड़ी की सभी कागजात के ओरिजनल कॉपी मौजूद है। यहां तक कि अपने हेलमेट भी लगाया है। तब भी 10 हजार रुपए तक का चालान कट सकता है।

इसके अलावा आपको 6 महीने का जेल भी हो सकता है। और इस एक्ट को लेकर अब ट्रैफिक पुलिस काफी सक्रिय भी हो गए हैं। अब सोच रहे होंगे की ये कोन सा नया नियम है की सब डॉक्युमेंट्स होने के बाद भी 10 हजार का चालान कट जाएगा। तो ये मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट, 2019 है। आइए इस एक्ट को जान कर 10 हजार के चालान से बचते हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल, 2019 को 15 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पेश किया। बता दें कि इस बिल को मोटर वाहन एक्ट, 1988 में संशोधन करने के बाद सुरक्षा की दृष्टिकोण से लाया गया। इस एक्ट में मोटर व्हीकल से जुड़े लाइसेंस और परमिट, मोटर वाहनों के लिए बनाए गए नियम को तोड़ ने पर सजा और दंड का प्रावधान है।

संशोधन के बाद इस एक्ट के तहत किसी इमरजेंसी वाहन यानी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसे अन्य को रास्ता प्रदान करना अनिवार्य है। ऐसे में यदि कोई वाहन चालक के इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट, 2019 की धारा 194E के तहत 10 हजार रुपए चालान काटने के साथ साथ 6 महीने की सजा का प्रावधान है।