अगर बिना PUC सर्टिफिकेट के चला रहे हैं गाड़ी तो हो जाएं अलर्ट! देना पड़ेगा 10 हजार रुपये फाइन

डेस्क : बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहन अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने वालों की परेशानी अब बढ़ने वाली है। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग उन वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर सकता है जिनके पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है। जिन ड्राइवरों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें 10 हजार रुपये का चालान देना होगा।


आपको बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार कई कदम उठा रही है। पर्यावरण विभाग की ओर से दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट ऑन, कार ऑफ अभियान आदि चलाया जा रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग भी अपने स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास कर रहा है। इस दिशा में अब बिना प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) के चलने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है।

अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में बिना पीयूसी के वाहन दौड़ रहे हैं। इन वाहनों से निकलने वाले धुएं से शहर का मौसम खराब हो रहा है। बताया जाता है कि करीब 17,24,891 वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है। परिवहन विभाग इन सभी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की तैयारी कर रहा है।

विभाग ने स्पष्ट और स्पष्ट कर दिया है कि बिना पीयूसीसी वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10 हजार का जुर्माना या छह महीने की कैद या फिर चालान और सजा दोनों हो सकती है। इसके अलावा 3 महीने तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।